दो पैन कार्ड मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है. जस्टिस समित गोपाल की सिंगल बेंच ने दोनों की सजा निलंबित कर दी, लेकिन दोषसिद्धि पर रोक लगाने की मांग खारिज कर दी.
Source: Aaj Tak

दो पैन कार्ड मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है. जस्टिस समित गोपाल की सिंगल बेंच ने दोनों की सजा निलंबित कर दी, लेकिन दोषसिद्धि पर रोक लगाने की मांग खारिज कर दी.
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