सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने ड्राइविंग लाइसेंस के नियमों में संशोधन के लिए एक नया ड्राफ्ट जारी किया है. इस ड्राफ्ट पर मंत्रालय ने अगले 30 दिनों के भीतर आम लोगों और संबंधित पक्षों से सुझाव और आपत्तियां आमंत्रित की हैं.
Source: NDTV India (Hindi)