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जातिसूचक गाली FIR में हूबहू लिखना जरूरी नहीं: इलाहाबाद हाई कोर्ट

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि SC/ST एक्ट के मामले में FIR में जातिसूचक गाली का हूबहू उल्लेख न होना अपने आप में केस खत्म करने का आधार नहीं है. एक ही गांव में रहने के तथ्य पर धारा 8 के तहत विचार किया जा सकता है. जानें क्या है ये पूरा मामला.

Source: Aaj Tak

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