इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी अदालत द्वारा अप्रैल 2025 में हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा पाने वाले नंदलाल राय उर्फ बबलू राय की सजा निलंबित कर दी है. कोर्ट ने उसे 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में किस्मत आजमाने के लिए जमानत दे दी है.
Source: Aaj Tak
